इनकम टैक्स क्या होता है (What Is Income Tax In Hindi) - आईये इसके बारें में बात करते है क्योंकि आपने Income Tax यानि "आयकर" शब्द बहुत बार सुना होगा हर साल वित्त मंत्री अपने बजट में "आयकर" स्लैब की बात करते है कभी स्लैब को बढ़ा देते है और कभी घटा भी देते है । "आयकर स्लैब" की बात किया जाए तो स्लैब में आय पर टैक्स दर लगाने की जानकारी बताई जाती है । देश को चलाने के लिए सरकार को पैसो की आवश्यकता होती है इसकी पूर्ति हेतू सरकार टैक्स से फंड इकठ्ठा करती है । देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है फिर भी अधिकांश लोगो को इसके बारें में पता नही होता है । यदि आप जानना चाहते है तो पूरी आर्टिकल अवश्य पढ़े और जानिए Income Tax Kya Hota Hai? टैक्स कितने प्रकार के होतें है? टैक्स क्यों लिया जाता है? और इनकम टैक्स कितने पर लगता है? 



इनकम टैक्स क्या होता है और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं?
इनकम टैक्स क्या होता है?




इनकम टैक्स क्या होता है (What Is Income Tax In Hindi)


इनकम टैक्स प्रत्येक व्यक्ति के आमदनी से लिये जाने वाला टैक्स होता है । किसी भी व्यक्ति को अपनी सालाना आमदनी में से सरकार को सरकार द्वारा बनाया गया निर्धारित हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता है ।



इनकम पर टैक्स क्यों लगाया जाता है?


स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़क, देश की सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार के विकास और गरीबो के कल्याण कार्यों के लिए सरकार उन लोगो से टैक्स वसूल करता है जो लोग सालाना अधिक से अधिक पैसे कमाते है । ऐसे भी प्रत्येक देशवासी का कर्त्तव्य बनना है देश की बेहतरी के लिए पूरी इंमानदारी से सरकार को टैक्स दे ।



टैक्स के प्रकार (Types Of Tax In Hindi)


टैक्स कितने प्रकार के होतें हैं? इसपर बात किया जाए तो भारत में नीचे दिए गए निम्न प्रकार के टैक्स लगते है:-


  • प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
  • अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
  • अन्य कर (Other Tax)


प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) - व्यक्ति के आमदनी से सीधे सरकारी खजाने में जाने वाला टैक्स को प्रत्यक्ष कर (दिखाई देने वाला कर) कहा जाता है । इस प्रकार के कर सरकार कई तरीको लेती है- जैसे की कंपनी या संस्थाओ के उपर जिम्मेदारी होती है व्यक्ति के सैलरी, ब्याज इत्यादि से टैक्स काटना और सरकार के खजाने में जमा करवाना । जिनकी इनकम अधिक है प्रत्यक्ष कर कोई भी दे सकता है । आयकर, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांसक्शन टैक्स, कार्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि ये सभी प्रत्यक्ष कर में आते है ।


अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) - दिखाई न देने वाला कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है । इस प्रकार के टैक्स भारत के गरीब और अमीर सभी लोग देते है । अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) के बारें में समझा जाए तो जब कोई व्यक्ति बाज़ार से जिस मुल्य पर सामान खरीदता है तो उसमें टैक्स भी ऐड होता है जो की GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के नाम से भी जाना जाता है । GST दो प्रकार के होते है - SGST और CGST एक केन्द्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार द्वारा वस्तुओ पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है ।


अन्य कर (Other Tax) - सरकार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अलावा नीचे दिये गए निम्न प्रकार के टैक्स भी लेता है:-


रोड टैक्स और टोल टैक्स - यह टैक्स सड़को पर चलने वाले वाहनो से लिया जाता है ताकि सड़को की मरम्मत और लाइटिंग जैसी विभिन्न प्रकार के रिपेयरिंग का काम किया जा सके ।


शिक्षा उपकर - यह कर भारत सरकार द्वारा शिक्षा को बेहतर और अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये लिया जाता है ।


मनोरंजन कर - टेलीविजन श्रृंखला, फिल्मों, प्रदर्शनियों आदि पर भी सरकार टैक्स वसूल करता है जिसे मनोरंजन कर कहा जाता है। 


प्रोपर्टी टैक्स - इस प्रकार के टैक्स को रियल एस्टेट टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स भी कहा जाता है । आवासीय और व्यापारिक संपत्ति के मालिक संपत्ति कर के अधीन हैं । इस कर का उपयोग कुछ मूलभूत नागरिक सेवाओं के रख रखाव के लिए लिया जाता है । संपत्ति कर प्रत्येक शहर में स्थित नगर निकायों द्वारा लगाया जाता है।


व्यावसायिक कर - जो लोग वेतन नही पाते केवल अपने पेशे से पैसे कमाते जैसे की डाक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट इत्यादी इनलोगो पर व्यावसायिक कर लगाया जाता है ।


एंट्री कर - इस प्रकार के टैक्स एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने वाले उत्पादों या वस्तुओं पर लगाया जाता है । दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यो में सरकार द्वारा एंट्री टैक्स लिया जाता है ।


पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, स्थानांतरण कर - ये संपत्ति खरीदने के टाईम या उसके बाद संपत्ति कर के पूरक के रूप में एकत्र किए जाते हैं।



इनकम टैक्स कितने पर लगता है 2023-2024


मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर दरें (60 वर्ष से कम आयु वालो के लिए):-


  • सालाना 3 लाख की आय पर टैक्स नही ।
  • 3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फिसद टैक्स ।
  • 6 से 9 लाख तक की आय पर 15,000 + 10%
  • 9 से 12 लाख तक की आय पर 45,000 रुपये + 15%
  • 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स 
  • 15 लाख से अधिक आय पर 150,000 रुपये + 30%



नोट - 60 वर्ष से कम उम्र वालो के लिए 87A के तहत टैक्स स्लैब में 2.5 से 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट भी प्राप्त है ।


पुराने/मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर दरें (60 से 80 वर्ष के आयु वालो के लिए):-


  • सालाना 3 लाख की आय पर टैक्स नही ।
  • 3 से 5 लाख की आय पर 5 फिसद। 
  • 5 से 10 लाख की आय पर 20 फिसद। 
  • 10 लाख से अधिक आय पर 30 फिसद टैक्स।


नोट - 60 से 80 वर्ष के आयु वालो के लिए 3 से 5 लाख की आय पर टैक्स स्लैब में 87A के तहत टैक्स छूट भी प्राप्त है ।


पुराने/मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर दरें (80 वर्ष से अधिक आयु वालो के लिए):-


  • सालाना 5 लाख की आय पर टैक्स नही ।
  • 5 से 10 लाख की आय पर 20 फिसद टैक्स ।
  • 10 लाख से अधिक आय पर 30 फिसद टैक्स ।


नोट:- टैक्स दर या टैक्स छूट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए incometax वेबसाइट या इंनकम टैक्स कर्मचारी से संपर्क कर सकते है ।



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