EPF और PPF में क्या अंतर है (What Is Difference Between EPF And PPF In Hindi) यदि आप जानना चाहते है तो शायद आपको पता होगा ईपीएफ और पीपीएफ दोनो ही भारत सरकार द्वारा लाया गया रिटायर्मेंट सेविंग स्कीम है । EPF यानि कर्मचारी भविष्य निधि योजना EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेश किया जाता है जबकी PPF (सार्वजनिक भविष्य निधि) स्किम बैंकों और पोस्ट ऑफिस द्वारा आम भारतीय नागरिकों के लिए पेश किया जाता है । लेकिन बहुत ऐसे लोग है जो ईपीएफ और पीपीएफ को लेकर कंफ्यूज होते है यदि आप भी नही जानते ईपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर है यानि कर्मचारी भविष्य निधि योजना और सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में क्या अंतर है तो हमारे साथ बने रहें आपके समक्ष विस्तार से चर्चा करने जा रहें है ईपीएफ और पीपीएफ के बीच क्या अंतर है ।



EPF और PPF में क्या अंतर है - What Is Difference Between EPF And PPF In Hindi
EPF और PPF में क्या अंतर है?



ईपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर है - What Is The Difference Between EPF And PPF In Hindi



कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना केवल सरकारी और प्राइवेट संस्थाओ में कार्य करने वाले कर्मचारियो के लिए है जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) योजना सभी भारतीय आम नागरिको के लिए है ।


कर्मचारियो की मांग पर भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना 1952 मे लाया था । जबकि सभी आम भारतीय नागरिको को भविष्य निधि योजना के लाभ देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1968 में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) योजना की शुरुआत किया गया है ।


भारत सरकार के स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता संचालित किया जाता है जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाता बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित किए जाते है ।


सरकार के नियमानुसार कंपनी में कार्यरत कर्मचारी का EPFO में EPF खाता खुलवाना कंपनी की जिम्मेदारी होती है । जबकि PPF खाता व्यक्ति खूद बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर या ऑफलाईन भी खोल सकता है ।


सरकार के नियमानुसार कंपनी प्रत्येक महीने अपने कार्यरत कर्मचारी के सैलरी से 12% काटकर उसके EPF खाता में डाल देती है । जबकि PPF खाता में आम व्यक्ति खूद अपनी इच्छा अनुसार 500 - 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकता है ।


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से क्रमश 8-9% ब्याॅज कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा धन देता है वही दूसरी ओर बैंक और पोस्ट ऑफिस सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते में जमा धन पर क्रमश 7-8% ऑफर करता है ।


कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते की मैच्योरिटी रिटायर्मेंट के दौरान पूरी होती है जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाता 15 वर्ष में मैच्योर होती है खाताधारी चाहे तो इसे 5 वर्ष के अंतराल में आगे बढ़ा सकता है ।


शादी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जैसी इमर्जेंसी के टाईम EPF और PPF खाताधारी अपने खाते से नियमानुसार रकम निकाल सकता है लेकिन EPF और PPF खाता क्रमश पांच वर्ष पूरानी होनी चाहिए ।


ईपीएफ या पीपीएफ खाता में जमा धन शर्तो के साथ टैक्स मुक्त होता है और कर्मचारी हो या सामान्य नागरिक सरकार के नियम के मुताबिक केवल एक ही खाता ओपेन करा सकता है ।



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