महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है?

महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है इसके बारे में बात करना अत्यंत आवश्यक है । क्योंकि भारत में, जिनलोगों का एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित सीमा से अधिक आमदनी है, उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होता है । लेकिन महिला करदाताओं के मन में सवाल होता है कि पुरुषों के अपेक्षा उन्हें अधिक टैक्स छूट दिये जाते हैं । हालांकि कुछ वर्ष पहले महिलाओं को टैक्स भुगतान में कुछ रियायत दी जाती थी, परंतु अब पुरूषो और महिलाओं दोनों को सरकार द्वारा बनाया गया टैक्स स्लैब के अनुसार एकसमान टैक्स का भुगतान करना होगा । भारत में महिलाओं के लिए टैक्स स्लैब क्या है, नीचे टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है महिलाओं को कितनी इनकम पर टैक्स छूट है और कितनी इनकम पर टैक्स लगता है । 



महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है
महिलाओं को इनकम टैक्स में कितनी छूट है




महिलाओं के लिए इनकम टैक्स स्लैब 2023-24


सरकार द्वारा महिलाओं के उम्र और आय के आधार पर इनकम टैक्स स्लैब तैयार किया जाता है, जो की वर्तमान समय में टैक्स स्लैब निम्नलिखित प्रकार है:-



60 वर्ष से कम उम्र वाले महिलाओं के लिए टैक्स स्लैब



3,00,000                             0%


3,00,000 - 6,00,000                     5%


6,00,000 - 9,00,000         15,000 + 10%


9,00,000 - 12,00,000         45,000 रुपये + 15%


12,00,000 - 1500,000        90,000 रूपए + 20%


15,00,000 से अधिक            150,000 रुपये + 30%




60 वर्ष से अधिक उम्र वाले महिलाओं के लिए टैक्स स्लैब



3,00,000                                       0%


3,00,000 – 5,00,000                     5%


5,00,000 – 10,00,000       10,000 रूपए + 20%


10,00,000 से ज्यादा             110000 रूपए + 30%




80 वर्ष से अधिक उम्र वाले महिलाओं के लिए टैक्स स्लैब



5,00,000                                    0%


5,00,000 – 10,00,00                 20%


10,00,000 से ज्यादा                     30%




FAQ 


क्या पुरुष और महिला के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं?


नही, वर्तमान समय में पुरुष और महिलाओं के लिए टैक्स स्लैब एकसमान है । हालांकि 2012-13 से पहले महिलाएं उच्च टैक्स छूट का लाभ ले रही थी । परंतु इसे समाप्त कर दिया गया है । अब महिला और पुरुष दोनों एकसमान टैक्स छूट का लाभ लेते हैं ।




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